🏛️ मगध तैलिक समाज, भिलाई (जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़)
📜 समाज सदस्यता प्रणाली – नियम, शर्तें एवं विवरण

🔷 परिचय:
मगध तैलिक समाज, भिलाई समाज के समग्र विकास, संगठनात्मक मजबूती, पारिवारिक सहयोग एवं सामाजिक कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। समाज में प्रत्येक परिवार को जोड़ने, मदद पहुँचाने और सशक्त बनाने हेतु एक सदस्यता योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सदस्यता उपलब्ध हैं, साथ ही समय-समय पर सदस्यों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
🔶 सदस्यता के प्रकार एवं शुल्क:
| क्रम | सदस्यता का प्रकार | शुल्क | अवधि | पात्रता |
| 1. | वार्षिक सदस्यता | ₹300 प्रति वर्ष | 1 वर्ष | समाज का कोई भी योग्य व्यक्ति |
| 2. | आजीवन सदस्यता | ₹3100 एकमुश्त | आजीवन | |
| 3. | निर्धन सदस्यता | ₹0 | 1 वर्ष (नवीकरण) | अत्यंत गरीब/निराश्रित परिवार, समिति द्वारा अनुमोदित |
📝 सदस्य परिवार की परिभाषा:
एक सदस्यता के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य आते हैं:
• स्वयं सदस्य (पुरुष/मुखिया)
• उसकी पत्नी
• अविवाहित पुत्र एवं पुत्रियाँ
• माता-पिता (यदि साथ रह रहे हों)
🔶 विवाह उपरांत पुत्र की सदस्यता संबंधी नियम:
1. जब किसी सदस्य का पुत्र विवाहित होता है, तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी अलग सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।
2. एक सदस्य केवल एक विवाहित पुत्र को ही अपने सदस्यता परिवार में शामिल रख सकता है, अन्य सभी विवाहित पुत्रों को अपनी स्वयं की सदस्यता लेनी होगी।
🔷 सामान्य एवं वार्षिक सदस्यता नियम:
• वार्षिक सदस्यता धारकों को प्रत्येक वर्ष ₹300 की राशि समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।
• जो सदस्य समय पर वार्षिक शुल्क जमा नहीं करेंगे उसकी सदस्यता निलंबन मानी जाएगी भुगतान की तिथि ( 1 जनवरी से 25 मार्च ) निलंबन की स्थिति में समाज के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा
• निष्क्रिय सदस्यता को पुनः जीवित करने हेतु समाज द्वारा दंड शुल्क के साथ सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
🟢 आजीवन सदस्यता के विशेष नियम एवं शर्तें:
1. आजीवन सदस्यता केवल एक बार, एक व्यक्ति (मुखिया) के नाम पर दी जाती है।
2. आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात उस सदस्य को वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा।
3. मुखिया की मृत्यु होने पर, आजीवन सदस्यता उसकी पत्नी के नाम पर स्वतः स्थानांतरित हो जाएगी (यदि जीवित हो)।
4. आजीवन सदस्यता उसके विवाहित पुत्रों पर लागू नहीं होगी, वे सभी अपनी अलग सदस्यता लेने के लिए बाध्य होंगे।
🔶 निर्धन सदस्यता के नियम:
• यह केवल उन परिवारों को दी जाएगी जो अत्यधिक गरीब, निराश्रित, या विशेष परिस्थिति में हों।
• समिति द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के बाद यह सदस्यता प्रदान की जाती है।
• निर्धन सदस्य को हर वर्ष सदस्यता नवीकरण के लिए संपर्क करना आवश्यक होगा।
🎯 सदस्यता क्यों आवश्यक है?
समाज की सभी योजनाओं, राहत, सहयोग, सहायता, पहचान पत्र आदि का लाभ केवल सक्रिय (जीवित) सदस्यता धारकों को ही मिलेगा।
🛡️ समाज द्वारा संचालित वर्तमान योजनाएं (केवल सक्रिय सदस्यों हेतु):
1. आपातकालीन आर्थिक सहायता (मृत्यु / दुर्घटना विशेष सहायता)
- यदि किसी सक्रिय सदस्य अथवा उसके परिवार (परिभाषित अनुसार) के किसी सदस्य की दुर्घटना से मृत्यु होती है, तो ₹25,000 की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, यदि मुखिया सदस्य किसी दुर्घटना में पूर्ण विकलांग हो जाता है (जैसे – दोनों आंखों की दृष्टिहीनता, दोनों हाथों या दोनों पैरों का भंग होना), तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। इस स्थिति में मुखिया को दुर्घटनाजन्य आपातकालीन आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- *नोट: पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सहायता केवल तभी दी जाएगी जब यह प्रमाणित हो कि सदस्य अब कार्य करने में पूर्णतः अक्षम है।*
2. गोल्ड लोन सुविधा
समाज के सक्रिय सदस्यों को गोल्ड लोन सुविधा समाज के नियमों अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
3. समाज भवन बुकिंग सुविधा
समाज भवन की बुकिंग सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित दरों पर दी जाएगी।
4. शैक्षिक एवं विवाह सहयोग योजनाएं (भविष्य में)
पात्र सदस्य परिवारों के लिए विशेष योजनाएं समय-समय पर घोषित की जाएंगी।
🔖 सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया:
1. सदस्यता फॉर्म भरें (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
2. परिवार की जानकारी दें (उपयुक्त प्रमाण सहित)
3. निर्धारित शुल्क जमा करें
4. समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत सदस्यता प्रदान की जाएगी
📌 महत्वपूर्ण सूचना:
• प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जानकारी अद्यतन रखें।
• सदस्यता स्थानांतरण, समाप्ति या बदलाव हेतु समिति से संपर्क करें।
🙏 निवेदन: “समाज को संगठित, शक्तिशाली और सेवा-सक्षम बनाने हेतु आपकी सदस्यता और भागीदारी अनिवार्य है।” सदस्यता केवल नाम मात्र नहीं है, यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। आइए, सदस्य बनें और समाज को सशक्त बनाएं।
