दुर्घटना में सहायता हेतु ₹25,000 की तात्कालिक योजना – अब समाज आपके साथ

🛡आपातकालीन आर्थिक सहायता योजना (दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए)

मगध तैलिक समाज, भिलाई – एक सामाजिक सुरक्षा पहल

🔷 उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य समाज के सक्रिय सदस्यों के परिवार को उस समय आर्थिक राहत प्रदान करना है जब परिवार पर कोई गंभीर आपदा आ जाए — जैसे कि मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण अपंगता (पूर्ण विकलांगता)। यह सहायता संकट की घड़ी में सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के तहत दी जाती है।


🔶 सहायता राशि:

  • ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपए) की एकमुश्त तात्कालिक आर्थिक सहायता
    (मात्र एक बार, एक घटना के लिए)

पात्रता:

  1. लाभार्थी समाज का सक्रिय सदस्य होना चाहिए (जिसकी सदस्यता जीवित एवं अद्यतन हो)।
  2. सहायता निम्न दो स्थितियों में दी जाएगी:
    • दुर्घटनावश मृत्यु
    • दुर्घटनावश पूर्ण विकलांगता, जैसे:
      • दोनों आँखों की दृष्टि पूरी तरह समाप्त हो जाना
      • दोनों हाथों का कट जाना या स्थायी निष्क्रियता
      • दोनों पैरों का कट जाना या स्थायी निष्क्रियता
      • रीढ़ की हड्डी में स्थायी चोट जिससे व्यक्ति चलने-फिरने में असमर्थ हो
      • ब्रेन हेमरेज/ट्रॉमा के कारण स्थायी मानसिक विकलांगता (मेडिकल प्रमाण सहित)
      • ट्रैन/सड़क दुर्घटना, विद्युत करंट, निर्माण कार्य या किसी अन्य असामान्य दुर्घटना से हुई क्षति

अपात्रता (किन परिस्थितियों में सहायता नहीं दी जाएगी):

  1. समाज की सदस्यता निष्क्रिय, निलंबित या समाप्त हो चुकी हो।
  2. घटना की जानकारी समिति को 15 दिनों के भीतर न दी गई हो।
  3. आंशिक विकलांगता, जैसे:
    • एक आंख, एक हाथ, या एक पैर का नुकसान
  4. प्राकृतिक कारणों से मृत्यु (बीमारी, उम्र संबंधी कारण आदि)
  5. आत्महत्या, मादक द्रव्य सेवन, या नशे की हालत में दुर्घटना
  6. अगर दुर्घटना जानबूझकर उत्पन्न की गई हो (फ्रॉड की संभावना)
  7. चिकित्सा दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हों
  8. यदि सदस्य समाज की ओर से दिए गए नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए

📋 आवेदन की प्रक्रिया:

  1. परिजनों द्वारा समिति को दुर्घटना की सूचना तुरंत दी जाए (अधिकतम 15 दिनों के भीतर)।
  2. निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें:
    • दुर्घटना से संबंधित FIR / पुलिस रिपोर्ट (यदि उपलब्ध)
    • हॉस्पिटल / डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
    • सरकारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि अपंगता का मामला हो)
    • पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)
    • सदस्यता प्रमाण
    • पासबुक की कॉपी / बैंक डिटेल्स (जहां राशि ट्रांसफर की जाए)
  3. समिति द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  4. सत्यापन पश्चात 7 कार्यदिवस के भीतर सहायता राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान की जाएगी।

📌 महत्वपूर्ण शर्तें:

  • यह सहायता केवल एक बार दी जाएगी।
  • सहायता केवल मुखिया या परिभाषित सदस्य परिवार के सदस्य के लिए मान्य है (परिभाषा अनुसार सदस्य परिवार में आने वाले सदस्य – पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री, माता-पिता)।
  • अपंगता की स्थिति में स्थायी विकलांगता का प्रमाण अनिवार्य है (सरकारी अस्पताल / अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा)।
  • अगर सदस्यता मृत घोषित है या निर्धारित समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया हो, तो सहायता मान्य नहीं होगी।
  • समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

🙏 निवेदन:

यह योजना समाज के सामूहिक सहयोग और सहभागिता से संचालित है। सभी सदस्य अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क समय पर जमा करें और समाज के साथ जुड़े रहें ताकि ऐसे कठिन समय में समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा रह सके।

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